मंगलवार, 3 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नतीजों की घोषणा पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के चुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व सदस्य मेघा गौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा…

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नतीजों की घोषणा पर रोक
(फोटो: IANS)

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के चुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व सदस्य मेघा गौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया जारी रह सकती है, लेकिन उसके नतीजों की घोषणा नहीं की जाएगी। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, चुनाव परिणामों को एक सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखा जाएगा।

यह आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता मेघा गौर को अपनी शिकायत लेकर राजस्थान हाईकोर्ट जाने का निर्देश भी दिया है।

क्या हैं याचिका के मुख्य आरोप?

मेघा गौर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि RCA चुनावों में न तो कोई महिला वोटर है और न ही कोई महिला उम्मीदवार। याचिका में कहा गया है कि यह स्पोर्ट्स कोड, एसोसिएशन के अपने संविधान और अदालत के पिछले आदेशों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने अदालत को बताया कि जल्दबाजी में ये चुनाव कराए जा रहे हैं, जो पूरी तरह से गैरकानूनी हैं।

उन्होंने दलील दी, "यह वह समय है जब इंडिया की महिला क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन राजस्थान में महिला क्रिकेटरों को दबाने की कोशिश की जा रही है।" गुरुस्वामी ने कहा, "अगर वोटर लिस्ट में कोई महिला नहीं है, तो वहां से कोई महिला उम्मीदवार नहीं हो सकती।" याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि एसोसिएशन के तहत तीन नए जिले बनाने की भी कोशिश हो रही है।

"हम क्रिकेट प्रशासन में अपनी बात रखना चाहते हैं"

याचिका में राजस्थान की क्रिकेट विरासत का भी जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया, "राजस्थान की टीम ने आईपीएल जीता है, हमने देश के लिए खेला है। हम क्रिकेट प्रशासन में अपनी बात रखना चाहते हैं।" सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने सवाल किया कि यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट के सामने क्यों नहीं रखा गया और क्या अदालत एक चल रहे चुनाव पर रोक लगा सकती है। इसके जवाब में गुरुस्वामी ने चुनाव को "पूरी तरह से गैरकानूनी" बताते हुए रोक लगाने की मांग की थी।

इनपुट: IANS

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News4Social स्पोर्ट्स डेस्क

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