रविवार, 1 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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चेक बाउंस मामला: सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को दी मोहलत, 13 अक्टूबर तक जमा करने होंगे ₹85 लाख

जाने-माने अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस से जुड़े एक पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट से कुछ और समय की राहत मिली है। अदालत ने उन्हें बकाया 85 लाख रुपये जमा करने के लिए 13 अक्टूबर तक का वक्त दिया है…

चेक बाउंस मामला: सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को दी मोहलत, 13 अक्टूबर तक जमा करने होंगे ₹85 लाख
(फोटो: IANS)

जाने-माने अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस से जुड़े एक पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट से कुछ और समय की राहत मिली है। अदालत ने उन्हें बकाया 85 लाख रुपये जमा करने के लिए 13 अक्टूबर तक का वक्त दिया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, राजपाल यादव सात चेक बाउंस मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ शीर्ष अदालत पहुंचे हैं।

सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच को बताया गया कि अदालत के निर्देशानुसार 2 करोड़ रुपये में से 1.15 करोड़ रुपये का इंतजाम हो चुका है। शेष 85 लाख रुपये की व्यवस्था भी लगभग हो गई है, लेकिन एक छोटी सी तकनीकी अड़चन आ रही है।

ज़मीन के सौदे में पितृ पक्ष की वजह से देरी

राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट को जानकारी दी कि बकाया राशि के लिए अभिनेता अपनी एक पुश्तैनी ज़मीन बेच रहे हैं। ज़मीन का खरीदार 85 लाख रुपये देने को तैयार है और वह अदालत में मौजूद भी था। हालांकि, खरीदार 'पितृ पक्ष' के चलते अभी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं करवाना चाहता और यह प्रक्रिया नवरात्रि शुरू होने के बाद ही पूरी करना चाहता है। वकील ने स्पष्ट किया कि इसके बावजूद खरीदार एडवांस के तौर पर 85 लाख रुपये देने को तैयार है। इस दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने यह रकम RTGS के जरिए 13 अक्टूबर तक जमा करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई अब दो हफ्ते बाद होगी।

क्या है 16 साल पुराना यह मामला?

यह विवाद साल 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी फिल्म 'अता पता लापता' के निर्देशन के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, जिसके बाद कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया। कर्ज चुकाने के लिए दिए गए सात चेक बाउंस हो गए, जिसके बाद यह मामला अदालत पहुंचा।

दिल्ली हाईकोर्ट ने इन सातों मामलों में राजपाल यादव को दोषी ठहराते हुए हर मामले में तीन महीने जेल की सज़ा सुनाई थी। यादव ने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। शीर्ष अदालत पहले भी भुगतान में देरी और आदेशों का पूरी तरह पालन न करने पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर कर चुकी है।

इनपुट: IANS

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