रविवार, 30 अगस्त 2026 · नई दिल्ली
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सागर धनखड़ हत्याकांड: पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट से भी नहीं मिली जमानत, याचिका खारिज

ओलिंपिक में दो बार पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले पहलवान सुशील कुमार को सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में एक और कानूनी झटका लगा है। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को…

सागर धनखड़ हत्याकांड: पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट से भी नहीं मिली जमानत, याचिका खारिज
(फोटो: IANS)

ओलिंपिक में दो बार पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले पहलवान सुशील कुमार को सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में एक और कानूनी झटका लगा है। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। सुशील कुमार 2021 में हुई इस हत्या के मामले में मुख्य आरोपी हैं और गिरफ्तारी के बाद से ही न्यायिक हिरासत में हैं।

यह याचिका रोहिणी कोर्ट के 6 फरवरी के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें उनकी नियमित जमानत की अर्जी नामंजूर कर दी गई थी। हालांकि, पिछले साल 19 जुलाई 2023 को अदालत ने सुशील को घुटने की सर्जरी के लिए एक हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 4-5 मई 2021 की रात का है, जब दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम परिसर में जूनियर नेशनल कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ और उनके साथियों को कथित तौर पर अगवा कर लाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार, वहां लाठी, डंडों और हॉकी स्टिक से उनकी बेरहमी से पिटाई की गई। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण अस्पताल में इलाज के दौरान सागर की मौत हो गई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी मौत की वजह किसी भारी वस्तु से लगी दिमागी चोट बताई गई थी।

कब और क्या आरोप तय हुए?

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में सुशील कुमार को 23 मई 2021 को गिरफ्तार किया था। अक्टूबर 2022 में निचली अदालत ने सुशील कुमार और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत हत्या, आपराधिक साजिश, धमकी और घातक हथियारों से दंगा करने जैसी गंभीर धाराओं में आरोप तय किए थे। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।

इनपुट: IANS

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News4Social स्पोर्ट्स डेस्क

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