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अश्लील कंटेंट पर बड़ी कार्रवाई: सरकार ने दो साल में 50 OTT ऐप्स पर लगाया बैन

देश में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर परोसी जा रही अश्लील सामग्री के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। पिछले दो सालों में, केंद्र सरकार ने ऐसे 50 ओटीटी (ओवर-द-टॉप) प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया है, जिन पर…

अश्लील कंटेंट पर बड़ी कार्रवाई: सरकार ने दो साल में 50 OTT ऐप्स पर लगाया बैन
(फोटो: IANS)

देश में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर परोसी जा रही अश्लील सामग्री के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। पिछले दो सालों में, केंद्र सरकार ने ऐसे 50 ओटीटी (ओवर-द-टॉप) प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया है, जिन पर अश्लील कंटेंट दिखाने का आरोप था। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह जानकारी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी।

इन प्लेटफॉर्म्स पर सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम समेत कई अन्य कानूनों के उल्लंघन का आरोप है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार की डिजिटल नीति का उद्देश्य सभी उपयोगकर्ताओं, विशेषकर बच्चों के लिए एक सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह इंटरनेट माहौल तैयार करना है।

किन कानूनों के तहत हुई कार्रवाई?

मंत्री के जवाब के मुताबिक, जिन ओटीटी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया, वे कई महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 और 67A, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 294, और स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 शामिल हैं। इन धाराओं के तहत अश्लील सामग्री का प्रकाशन और प्रसारण प्रतिबंधित है।

इंटरनेट को सुरक्षित बनाने की कोशिश

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार को जब भी अवैध सामग्री के बारे में शिकायतें मिलती हैं, वह उन पर कार्रवाई करती है। IT एक्ट की धारा 79(3)(बी) के तहत सरकार इंटरमीडियरी यानी मध्यस्थ प्लेटफॉर्म्स को ऐसी सामग्री हटाने या उस तक पहुंच रोकने का निर्देश देती है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आईटी नियम, 2021 के तहत सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने उपयोगकर्ताओं को सूचित करें कि वे बच्चों के लिए हानिकारक या किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाली सामग्री को होस्ट, अपलोड या साझा न करें।

इनपुट: IANS

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